सुप्रीम कोर्ट ने कोरोनावायरस और प्रवासी मजदूरों के मसले से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। एक याचिका में अपील की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट होटलों और रिजॉर्ट को प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर होम में बदलने के निर्देश दे। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि लोग तो लाखों आइडिया दे सकते हैं, लेकिन हम सरकार को बाध्य नहीं कर सकते कि वह हर एक आइडिया को सुने।
याचिका में अपील की गई थी कि लॉकडाउन के चलते रोजगार खोने वाले प्रवासी मजदूरों को जिन शेल्टर होम में रखा जा रहा है, वहां कथित तौर पर सफाई की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इस याचिका के अलावा मजदूरों की दिहाड़ी को लेकर लगाई गई याचिकाओं को भी अदालत ने सीज कर दिया।